जमाबंदी-होल्डिंग के बाद ही जमीन बेचने और दान का अधिकार – बिहार सरकार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. सबसे महत्वपूर्ण फैसला जमीन की जमाबंदी और रजिस्ट्री करवाने के नियम बदलने की रही. इसके तहत अब आम लोग अपनी जमीन को जमाबंदी कायम होने के बाद ही उसको हस्तांतरित ट्रांसफर कर सकेंगे या बेच सकेंगे. सरकार ने भूमि विवाद को देखते हुए बिहार रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2008 में संशोधन और नियमावली 2019 के गठन को मंजूर कर लिया. जमाबंदी कानून अधिसूचना प्रभावी होने के साथ ही लागू हो जाएगा.
बता दे इस कानून के प्रभावी होने के बाद कोई भी व्यक्ति बगैर जमाबंदी कराए जमीन की बिक्री, उसका हस्तांतरण या दान नहीं कर सकेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि जमीन या मकान का दाखिल-खारिज आपके नाम से हो तभी आप उसकी बिक्री कर सकेंगे.
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RANJANA