घर जाने की फंसे मजदूरों को नहीं मिलेगी इजाजत वहीं मिलेगा काम: गृह मंत्रालय
कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के कारण लगे हुए लॉकडाउन के दौरान भिन्न-भिन्न स्थानों में फंसे मजदूरों को घर जाने की इजाजत 20 अप्रैल के बाद भी नहीं मिलेगी। राज्य सरकारें प्रदेश की सीमा के अंदर ही उन्हें काम दिलाने का प्रबंध करेंगी।
केंद्र सरकार ने सोमवार से चुने हुए औद्योगिक, निर्माण एवं कृषि संबंधी गतिविधियां शुरू करने की तैयारी के अंतर्गत रास्तों में जगह-जगह फंसे हजारों मजदूरों को उनकी योग्यता के मुताबिक सभी कार्यो में लगाने के बारे में मानक अनुपालन प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट राज्य सरकारों के लिए लागू किया है।
गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव के स्वनाम-लेखन से लागू आदेश में राज्य सरकारों को निर्धारित एसओपी अपनाने की गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके अनुसार सबसे पहले स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपने यहां भिन्न-भिन्न इलाकों में शिविरों में रखे गए मजदूरों की मुस्तैदी की जांच कर उनका पंजीकरण करना होगा। उसके बाद इन मजदूरों को राज्य की सीमा के भीतर ही उनकी योग्यता के अनुसार औद्योगिक, विनिर्माण कृषि कार्य, निर्माण कार्य अथवा मनरेगा जैसे विभिन्न कार्यो में लगाने के व्यवस्था करनी होंगी।
RANJANA