कोर्ट ने पुतिन को चुनाव लड़ने के अधिकार पर लगाई मुहर

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस की संवैधानिक अदालत ने दो और चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाले कानून संशोधन पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति पुतिन देश की संसद और राज्य विधानसभाओं से पारित इस प्रस्ताव पर पहले ही अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। बता दे अब 22 अप्रैल को संशोधित कानून पर जनता की औपचारिक विचार जाने जाएंगे।

इसी दौरान कानून संशोधन में पुतिन के राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकालों को शून्य मान लिया गया है। अब 2024 में जो चुनाव होगा, उसे वह नए उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकेंगे। इस प्रकार से पुतिन ने छह-छह साल के दो और कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता पा ली है। वह 83 साल की उम्र तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं।

 

RANJANA

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