केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है. अब इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा. अब महिलाएं इस बिल के द्वारा 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी.
RANJANA