केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जरुरी सेवाओं के बारे में जारी की गाइडलाइन

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने देश भर में 21 दिनों के लिए कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं, प्रभावी उपायों और अपवादों के बारे में गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान इस गाइडलाइन में कहा गया है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी।

जारी गाइडलाइन के अनुसार, सेहत सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और मेडिकल स्‍टोर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथ लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी, वही, औषधालय, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। साथ ही डॉक्टर के यहां जाने और अस्‍पताल से घर आने की लोगों को छूट होगी। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी।

 

RANJANA

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