केंद्रीय कैबिनेट ने आर्म्स एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आर्म्स एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. बता दे आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया जाएगा. नए संशोधन के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए तीन फ़ायर आर्म से संख्या घटा कर केवल एक करने का प्रावधान कर दिया गया है.
सूत्रदाताओ के अनुसार, संसद के इसी शीतकालीन सत्र में आर्म्स ऐक्ट में संशोधन बिल को लेकर लाएगी. सभी पार्टियों के राजघरानों और राजपूत सांसद इस संशोधन बिल के ख़िलाफ़ हैं. आर्म्स ऐक्ट संशोधन बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बंदूक/पिस्तौल आदि नहीं रख सकेगा. अभी तक आर्म्स ऐक्ट के अनुसार तीन हथियारों की सीमा है.
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RANJANA