कश्मीर में हमारी प्राथमिकता लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा देना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 हटाने के बाद से लगाई गई रोक पर सुनवाई करते हुए कहा, कश्मीर में हमारी प्राथमिकता लोगों की आज़ादी स्वाधीनता और सुरक्षा देना है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कश्मीर में अभिव्‍यक्ति की आजादी सबसे मुख्य है. साथ ही कहा है कि बहुत जरूरी होने पर तय समय के लिए ही इंटरनेट बंद किए जाने चाहिए. अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जरूरी सेवाओं के लिए तुरंत प्रभाव से इंटरनेट शुरू किया जाए.

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RANJANA

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