अब होगा GST रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक कराना जरुरी- निर्मला सीतारमण
जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक शुक्रवार को गोवा में हुई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी के अंतर्गत टैक्स देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने का भी फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त रिफंड का दावा करने के लिए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनियवार्य करने पर भी चर्चा हुई। काउंसिल ने जून में जारी उस सर्कुलर को भी वापस लेने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ मामलों में एक कंपनी की ओर से डीलर को दी गयी अतिरिक्त छूट पर भी माल और सेवा कर जीएसटी लगेगी।
आपको बता दे काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी कंपोजिशन रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9ए भरने में रोजगार सृजन करने वाले एमएसएमई सेक्टर को राहत देने का फैसला किया है। इसमें जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधिकारियों की एक कमिटी गठित की जाएगी। इसके अलावा रिटर्न फाइल करने का नया तरीका अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा, जिससे लोग इसे आसानी से अपना सकें।